ताजा समाचार

हरियाणा के बिजली उपभोक्तओं के लिए खुशी खबर पढि़ए जरूर

सत्य खबर, चंडीगढ़ ।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर का एक फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 4 महीने बाद लागू कर दिया है। अपने कार्यकाल में खट्‌टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया था।

जिसको हरियाणा में अब लागू किया गया है। प्रदेश में टैरिफ श्रेणी-1 में जहां महीने की बिजली खपत 200 यूनिट से कम है, हरियाणा में MMS 2 किलोवाट तक के भार में 115 रुपए प्रति किलोवाट है।

पूर्व सीएम के द्वारा 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में ‘सबसे गरीब लोगों’ को राहत देने की घोषणा के दौरान राहत दी थी।

CKT20 League: केन्या शुरू करने जा रहा है अपनी पहली T20 लीग CKT20! खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मौका
CKT20 League: केन्या शुरू करने जा रहा है अपनी पहली T20 लीग CKT20! खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मौका

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर (अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री) ने हरियाणा विधानसभा में कहा था, ‘मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

उन्होंने बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। एमएमसी शुल्क समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा और उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% ( 5 से ​​190 रुपए) तक की राहत मिल सकती है।

नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि घरेलू कनेक्शन और दो किलोवॉट तक के लोड पर 115 रुपए प्रति किलोवॉट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती।

JKBOSE 12th Result 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड के 12वीं परिणाम घोषित! डाउनलोड करने का तरीका और पूरी जानकारी
JKBOSE 12th Result 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड के 12वीं परिणाम घोषित! डाउनलोड करने का तरीका और पूरी जानकारी

Back to top button